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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए।

अध्याय 18: आरोप

धारा: 236


जब मामला इस प्रकार का है कि धारा 234 और धारा 235 में वर्णित विशिष्टियां अभियुक्त को उस बात की, जिसका उस पर आरोप है, पर्याप्त सूचना नहीं देती तब उस रीति की, जिसमें अभिकथित अपराध किया गया, ऐसी विशिष्टियां भी, जैसी उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त हैं, आरोप में अंतर्विष्ट होंगी।

दृष्टांत

(क) क पर वस्तु-विशेष की विशेष समय और स्थान में चोरी करने का अभियोग है। यह आवश्यक नह

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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