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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विवरण।

अध्याय 18: आरोप

धारा: 235


235.  (1) आरोप में कथित अपराध के समय और स्थान, और उस व्यक्ति (यदि कोई हो) जिसके खिलाफ, या उस चीज़ (यदि कोई हो) जिसके संबंध में, यह किया गया था, के बारे में ऐसे विवरण शामिल होंगे जो आरोपी को उस मामले की सूचना देने के लिए पर्याप्त हों जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है।

(2) जब आरोपी पर आपराधिक विश्वासघात या धन या अन्य चल संपत्ति के बेईमान दुरुपयोग का आरोप लगाया जाता है, तो सकल राशि को निर्दिष्ट करना या, जैसा भी मामला हो, उस चल संपत्ति का वर्णन करना पर्याप्त होगा जिसके संबंध में अपराध करने का आरोप है, और वह तारीखें जिनके बीच अपराध करने का आरोप है, बिना विशेष वस्तुओं या सटीक तारीखों को निर्दिष्ट किए, और इस प्रकार बनाया गया आरोप धारा 242 के अर्थ के भीतर एक अपराध का आरोप माना जाएगा:

बशर्ते कि ऐसी तारीखों की पहली और आखिरी के बीच शामिल समय एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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