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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

आरोप की अंतर्वस्तु।

अध्याय 18: आरोप

धारा: 234


(1) इस संहिता के अधीन प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होगा, जिसका अभियुक्त पर आरोप है।

(2) यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम दिया गया है तो आरोप में उसी नाम से उस अपराध का वर्णन किया जाएगा।

(3) यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम नहीं दिया गया हो तो अपराध की इतनी परिभाषा देनी होगी जितनी से अभियुक्त को उस बात की सूचना हो जाए जिसका उस पर आरोप है।

(4) वह विधि और विधि की वह धारा, जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना कथित है, आरोप में उल्लिखित होगी।

(5) यह तथ्य कि आरोप लगा दिया गया है इस कथन के समतुल्य है कि विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त जिससे आरोपित अपराध बनता है उस विशिष्ट मामले में पूरी हो गई है।

(6) आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा।

(7) यदि अभियुक्त किसी अपराध के लिए पहले दोषसिद्ध किए जा

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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