भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 17: मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना
धारा: 233
233. (1) जब किसी पुलिस रिपोर्ट पर शुरू किए गए मामले के अलावा किसी अन्य मामले में (जिसे इसके बाद शिकायत मामला कहा गया है) , यह मजिस्ट्रेट को, उसके द्वारा की गई जांच या सुनवाई के दौरान, प्रतीत होता है कि पुलिस द्वारा एक जांच उस अपराध के संबंध में चल रही है जो उसके द्वारा की गई जांच या सुनवाई का विषय है, तो मजिस्ट्रेट ऐसी जांच या सुनवाई की कार्यवाही पर रोक लगाएगा और जांच कर रहे पुलिस अधिकारी से मामले पर एक रिपोर्ट मांगेगा।
(2) यदि धारा 193 के तहत जांच करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा एक रिपोर्ट बनाई जाती है और ऐसी रिपोर्ट पर किसी भी अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लिया जाता है जो शिकायत मामले में आरोपी है, तो मजिस्ट्रेट शिकायत मामले और पुलिस रिपोर्ट से उत्पन्न मामले की एक साथ जांच या सुनवाई करेगा जैसे कि दोनों मामले पुलिस रिपोर्ट पर शुरू किए गए थे।
(3) यदि पुलिस रिपोर्ट शिकायत मामले में किसी आरोपी से संबंधित नहीं है या यदि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेता है, तो वह जांच या सुनवाई के साथ आगे बढ़ेगा, जिसे उसके द्वारा इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार रोक दिया गया था।
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