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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

मामूली अपराध के मामलों में विशेष समन।

अध्याय 17: मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना

धारा: 229


229.  (1) यदि, किसी मामूली अपराध का संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट की राय में, मामले को धारा 283 या धारा 284 के तहत संक्षेप में निपटाया जा सकता है, तो मजिस्ट्रेट, उन कारणों को छोड़कर, जो विपरीत राय के लिखित रूप में दर्ज किए जाएंगे, आरोपी को समन जारी करेगा जिसमें उसे या तो एक निर्दिष्ट तिथि पर मजिस्ट्रेट के सामने व्यक्तिगत रूप से या एक वकील के माध्यम से पेश होने की आवश्यकता होगी, या यदि वह मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए बिना आरोप के लिए दोषी plea करने की इच्छा रखता है, तो निर्दिष्ट तिथि से पहले, डाक द्वारा या संदेशवाहक द्वारा मजिस्ट्रेट को, लिखित में उक्त plea और समन में निर्दिष्ट जुर्माने की राशि भेज दे या यदि वह एक वकील के माध्यम से पेश होना चाहता है और ऐसे वकील के माध्यम से आरोप के लिए दोषी plea करना चाहता है, तो वकील को अपनी ओर से आरोप के लिए दोषी plea करने और ऐसे वकील के माध्यम से जुर्माना भरने के लिए, लिखित में, अधिकृत करे:

बशर्ते कि ऐसे समन में निर्दिष्ट जुर्माने की राशि पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "मामूली अपराध" का अर्थ है कोई भी अपराध जो केवल पांच हजार रुपये से अधिक नहीं के जुर्माने से दंडनीय है, लेकिन इसमें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत या किसी अन्य कानून के तहत दंडनीय कोई भी अपराध शामिल नहीं है जो दोषी plea पर आरोपी व्यक्ति को उसकी अनुपस्थिति में दोषी ठहराने का प्रावधान करता है।

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी मजिस्ट्रेट को धारा 359 के तहत कंपाउंडेबल किसी भी अपराध या तीन महीने से अधिक नहीं की अवधि के लिए कारावास, या जुर्माने, या दोनों के साथ दंडनीय किसी भी अपराध के संबंध में उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विशेष रूप से सशक्त कर सकती है, जहां मजिस्ट्रेट की राय है कि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केवल जुर्माना लगाना न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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