भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 16: मजिस्ट्रेटों से परिवाद
धारा: 224
224. अगर शिकायत ऐसे मजिस्ट्रेट से की जाती है जो अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं है, तो वह,—
(a) यदि शिकायत लिखित में है, तो उसे उचित अदालत में पेश करने के लिए इस प्रभाव के समर्थन के साथ वापस कर दें;
(b) यदि शिकायत लिखित में नहीं है, तो शिकायतकर्ता को उचित अदालत में जाने का निर्देश दें।
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