भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 16: मजिस्ट्रेटों से परिवाद
धारा: 223
(1) किसी परिवाद पर अपराध का संज्ञान लेते समय अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट परिवादी की और यदि कोई साक्षी उपस्थित हैं तो उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा और ऐसी परीक्षा का सारांश लेखबद्ध करेगा और परिवादी और साक्षियों द्वारा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जाएगा:
परन्तु किसी अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा:
परंतु यह और कि जब परिवाद लिख कर किया जाता है तब मजिस्ट्रेट
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