भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 15: कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्ते
धारा: 212
212. (1) कोई भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद, मामले को जांच या सुनवाई के लिए अपने अधीनस्थ किसी भी सक्षम मजिस्ट्रेट को सौंप सकता है।
(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में सशक्त प्रथम श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट, किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद, मामले को जांच या सुनवाई के लिए ऐसे अन्य सक्षम मजिस्ट्रेट को सौंप सकता है जैसा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निर्दिष्ट कर सकता है, और उसके बाद ऐसा मजिस्ट्रेट जांच या सुनवाई कर सकता है।
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