भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 14: जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता
धारा: 209
209. जब भारत के बाहर के क्षेत्र में किए गए बताए गए किसी अपराध की जांच या मुकदमा धारा 208 के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है, तो केंद्र सरकार, यदि वह उचित समझे, तो यह निर्देश दे सकती है कि न्यायिक अधिकारी के समक्ष, उस क्षेत्र में या उसके लिए या भारत के राजनयिक या कांसुलर प्रतिनिधि के समक्ष उस क्षेत्र में या उसके लिए दिए गए बयानों या प्रस्तुत किए गए प्रदर्शनों की प्रतियां, चाहे भौतिक रूप में हों या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, उस न्यायालय द्वारा साक्ष्य के रूप में प्राप्त की जाएंगी जो ऐसी जांच या मुकदमा चला रहा है, किसी भी ऐसे मामले में जिसमें ऐसा न्यायालय उन मामलों के बारे में साक्ष्य लेने के लिए एक आयोग जारी कर सकता है जिनसे ऐसे बयान या प्रदर्शन संबंधित हैं।
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