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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

भारत के बाहर किया गया अपराध।

अध्याय 14: जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता

धारा: 208


208. जब कोई अपराध भारत के बाहर किया जाता है—

(a) भारत के किसी नागरिक द्वारा, चाहे खुले समुद्र में या कहीं और; या

(b) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो ऐसा नागरिक नहीं है, भारत में पंजीकृत किसी जहाज या विमान पर,

तो उसके साथ ऐसे अपराध के संबंध में इस प्रकार व्यवहार किया जा सकता है जैसे कि वह भारत के भीतर किसी भी ऐसे स्थान पर किया गया हो जहाँ वह पाया जा सकता है या जहाँ अपराध भारत में दर्ज किया गया है: 

बशर्ते कि इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी भी अपराध की जांच या मुकदमा भारत में केंद्र सरकार की पिछली मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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