भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 14: जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता
धारा: 205
205. इस अध्याय के पहले के प्रावधानों में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, राज्य सरकार यह निर्देश दे सकती है कि किसी भी जिले में मुकदमे के लिए भेजे गए किसी भी मामले या मामलों के वर्ग का मुकदमा किसी भी सत्र डिवीजन में चलाया जा सकता है:
बशर्ते कि ऐसा निर्देश उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के तहत, या इस संहिता या किसी अन्य कानून के तहत पहले जारी किए गए किसी भी निर्देश के विपरीत न हो।
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