भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 14: जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता
धारा: 201
(1) डकैती के, हत्या सहित डकैती के, डकैतों की टोली का होने के, या अभिरक्षा से निकल भागने के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या अभियुक्त व्यक्ति मिला है।
(2) किसी व्यक्ति के व्यपहरण या अपहरण के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह व्यक्ति व्यपहत या अपहत किया गया या ले जाया गया या छिपाया गया या निरु
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