भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 14: जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता
धारा: 200
200. जब कोई काम किसी दूसरे काम से संबंध के कारण अपराध है, जो खुद भी एक अपराध है या जो अपराध होता अगर करने वाला अपराध करने में सक्षम होता, तो पहले बताए गए अपराध की जांच या सुनवाई उस अदालत में की जा सकती है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर दोनों में से कोई भी काम किया गया था।
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.