भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 14: जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता
धारा: 198
198. (a) जब यह तय न हो कि कोई अपराध कई स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें किया गया था; या
(b) जहाँ कोई अपराध आंशिक रूप से एक स्थानीय क्षेत्र में और आंशिक रूप से दूसरे में किया जाता है; या
(c) जहाँ कोई अपराध लगातार जारी रहने वाला है, और एक से ज़्यादा स्थानीय क्षेत्रों में किया जाना जारी है; या
(d) जहाँ इसमें अलग-अलग स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्य शामिल हैं,
तो इसकी जांच या मुकदमा उस अदालत द्वारा किया जा सकता है जिसके पास इनमें से किसी भी स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता है।
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