भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 12: पुलिस का निवारक कार्य
धारा: 172
172. (1) सभी व्यक्ति इस अध्याय के तहत अपने किसी भी कर्तव्य को पूरा करने में एक पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए वैध निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
(2) एक पुलिस अधिकारी उप-धारा (1) के तहत उसके द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का विरोध, इनकार, उपेक्षा या अवहेलना करने वाले किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है या हटा सकता है और ऐसे व्यक्ति को या तो मजिस्ट्रेट के सामने ले जा सकता है या, छोटे मामलों में, उसे चौबीस घंटे की अवधि के भीतर जल्द से जल्द रिहा कर सकता है।
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