भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 12: पुलिस का निवारक कार्य
धारा: 171
171. एक पुलिस अधिकारी अपनी मर्जी से किसी भी सार्वजनिक संपत्ति, चल या अचल, को उसकी दृष्टि में होने वाले किसी भी नुकसान को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, या किसी भी सार्वजनिक मील के पत्थर, बोया या नेविगेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य निशान को हटाने या नुकसान पहुंचाने से रोक सकता है।
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