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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

भत्ते में परिवर्तन।

अध्याय 10: पत्नी, संतान और माता-पिता के भरणपोषण के लिए आदेश

धारा: 146


(1) धारा 144 के अधीन भरणपोषण या अंतरिम भरणपोषण के लिए मासिक भत्ता पाने वाले या, यथास्थिति, अपनी पत्नी, संतान, पिता या माता को भरणपोषण या अंतरिम भरणपोषण के लिए मासिक भत्ता देने के लिए उसी धारा के अधीन आदिष्ट किसी व्यक्ति की परिस्थितियों में तब्दीली साबित हो जाने पर मजिस्ट्रेट, यथास्थिति, भरणपोषण या अंतरिम भरणपोषण के लिए भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(2) जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि धारा 144 के अधीन दिया गया कोई आदेश किसी सक्षम सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय के परिणामस्वरूप रद्द या परिवर्तित किया जाना चाहिए वहां वह, यथास्थिति, उस आदेश को तदनुसार रद्द कर देगा या परिवर्तित कर देगा।

(3) जहां धारा 144 के अधीन

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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