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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

महिला की सहमति के बिना गर्भपात करना

अध्याय 5: महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा: 89


महिला की सहमति के बिना गर्भपात करना।

89. जो कोई भी धारा 88 के तहत अपराध करता है, बिना महिला की सहमति के, चाहे महिला के पेट में बच्चा हिल रहा हो या नहीं, उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, या किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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