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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

गर्भपात कराना

अध्याय 5: महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा: 88


गर्भपात करना।

88. जो कोई भी जानबूझकर किसी गर्भवती महिला का गर्भपात कराता है, तो, अगर ऐसा गर्भपात महिला की जान बचाने के लिए अच्छे विश्वास में नहीं किया गया है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से; और, अगर महिला के पेट में बच्चा हिल रहा है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण।—एक महिला जो खुद का गर्भपात कराती है, वह इस धारा के अर्थ में आती है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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