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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

महिला को उसकी शादी के लिए मजबूर करने के लिए अपहरण, अगवा करना या बहकाना, आदि

अध्याय 5: महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा: 87


महिला को उसकी शादी के लिए मजबूर करने के लिए अपहरण, अगवा करना या बहकाना, आदि।

87. जो कोई भी किसी महिला का अपहरण या अगवा इस इरादे से करता है कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, या यह जानते हुए कि उसे मजबूर किया जाएगा, या इस इरादे से कि उसे अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर या बहकाया जा सकता है, या यह जानते हुए कि उसे अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर या बहकाया जाएगा, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा; और जो कोई भी, इस संहिता में परिभाषित आपराधिक धमकी के माध्यम से या अधिकार के दुरुपयोग या मजबूरी के किसी अन्य तरीके से, किसी महिला को किसी भी स्थान से इस इरादे से जाने के लिए प्रेरित करता है कि उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जा सकता है, या यह जानते हुए कि उसे मजबूर किया जाएगा, उसे भी उपरोक्त रूप से दंडित किया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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