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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

यौन उत्पीड़न

अध्याय 5: महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा: 75


यौन उत्पीड़न।

75.  (1) एक आदमी जो निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करता है:—

(i) शारीरिक संपर्क और उन्नति जिसमें अवांछित और स्पष्ट यौन प्रस्ताव शामिल हैं; या

(ii) यौन एहसान की मांग या अनुरोध; या

(iii) एक औरत की इच्छा के विरुद्ध पोर्नोग्राफी दिखाना; या

(iv) यौन रंग की टिप्पणी करना,

यौन उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा।

(2) कोई भी आदमी जो उप-धारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट अपराध करता है, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।

(3) कोई भी आदमी जो उप-धारा (1) के खंड (iv) में निर्दिष्ट अपराध करता है, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि एक वर्ष तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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