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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग

अध्याय 5: महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा: 74


किसी औरत की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना।

74. जो कोई भी किसी औरत पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से या यह जानते हुए कि इससे उसकी लज्जा भंग होने की संभावना है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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