भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 5: महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में
धारा: 69
धोखे के तरीकों से यौन संबंध, आदि। (नया)
69. जो कोई भी, धोखे के तरीकों से या बिना किसी इरादे के किसी महिला से शादी करने का वादा करके, उसके साथ यौन संबंध बनाता है, ऐसा यौन संबंध बलात्कार के अपराध की राशि नहीं है, उसे किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ाई जा सकती है और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
स्पष्टीकरण.—“धोखे के तरीकों” में रोजगार या पदोन्नति के लिए प्रलोभन, या झूठा वादा, या पहचान छिपाकर शादी करना शामिल होगा।
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