भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 18: दस्तावेजों और संपत्ति चिहनों संबंधी अपराधों के विषय में
धारा: 349
नकली प्रॉपर्टी मार्क से चिह्नित सामान बेचना।
349. जो कोई भी नकली प्रॉपर्टी मार्क लगे हुए सामान या चीज़ें बेचता है, या बेचने के लिए दिखाता है, या उसके कब्ज़े में हैं, या किसी मामले, पैकेज या अन्य पात्र पर ऐसे सामान रखे हैं, तो उसे, जब तक कि वह साबित न कर दे -
(a) कि, इस धारा के खिलाफ अपराध करने से बचने के लिए सभी उचित सावधानियां बरतने के बाद, कथित अपराध के समय उसके पास यह संदेह करने का कोई कारण नहीं था कि मार्क असली है; और
(b) कि, अभियोजक द्वारा या उसकी ओर से मांग करने पर, उसने उन लोगों के बारे में अपनी शक्ति में सारी जानकारी दी जिनसे उसने ऐसे सामान या चीजें प्राप्त कीं; या
(c) कि अन्यथा उसने निर्दोष रूप से काम किया था,
उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि एक वर्ष तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।
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