भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 18: दस्तावेजों और संपत्ति चिहनों संबंधी अपराधों के विषय में
धारा: 348
किसी प्रॉपर्टी मार्क की नकली बनाने के लिए कोई उपकरण बनाना या रखना।
348. जो कोई भी किसी प्रॉपर्टी मार्क की नकली बनाने के लिए कोई डाई, प्लेट या कोई दूसरा उपकरण बनाता है या अपने पास रखता है, या किसी प्रॉपर्टी मार्क को अपने पास रखता है ताकि यह बताया जा सके कि कोई सामान किसी ऐसे व्यक्ति का है जिससे वह संबंधित नहीं है, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक बढ़ सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से।
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