भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 18: दस्तावेजों और संपत्ति चिहनों संबंधी अपराधों के विषय में
धारा: 345
संपत्ति का निशान।
345. (1) एक निशान जिसका इस्तेमाल यह बताने के लिए किया जाता है कि चल संपत्ति किसी खास व्यक्ति की है, उसे संपत्ति का निशान कहा जाता है।
(2) जो कोई भी किसी चल संपत्ति या सामान या किसी मामले, पैकेज या अन्य पात्र पर निशान लगाता है जिसमें चल संपत्ति या सामान होता है, या किसी भी मामले, पैकेज या अन्य पात्र का उपयोग करता है जिस पर कोई निशान है, इस तरह से कि यह मानने का कारण हो कि इस तरह से चिह्नित संपत्ति या सामान, या किसी भी ऐसे पात्र में मौजूद कोई भी संपत्ति या सामान जिस पर निशान लगा है, किसी ऐसे व्यक्ति का है जिससे वे संबंधित नहीं हैं, तो उसे झूठा संपत्ति का निशान इस्तेमाल करना कहा जाता है।
(3) जो कोई भी झूठा संपत्ति का निशान इस्तेमाल करता है, उसे, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसने धोखा देने के इरादे के बिना काम किया, किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि एक साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।
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