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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

खातों का मिथ्याकरण

अध्याय 18: दस्तावेजों और संपत्ति चिहनों संबंधी अपराधों के विषय में

धारा: 344


खातों में हेराफेरी।

344. जो कोई भी क्लर्क, अधिकारी या नौकर होने के नाते, या क्लर्क, अधिकारी या नौकर की क्षमता में काम कर रहा है, जानबूझकर और धोखा देने के इरादे से, किसी भी किताब, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कागज, लेखन, कीमती चीज या खाते को नष्ट करता है, बदलता है, बिगाड़ता है या गलत साबित करता है, जो उसके मालिक का है या उसके कब्जे में है, या उसके मालिक के लिए या उसकी ओर से उसे मिला है, या जानबूझकर और धोखा देने के इरादे से, किसी भी झूठी एंट्री को बनाता है या बनाने में मदद करता है, या किसी भी ज़रूरी जानकारी को छोड़ देता है या बदलने में मदद करता है, ऐसी किसी भी किताब, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कागज, लेखन, कीमती चीज या खाते में से, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।

स्पष्टीकरण।—इस धारा के तहत किसी भी आरोप में, धोखा देने के सामान्य इरादे का आरोप लगाना काफी होगा, बिना किसी खास व्यक्ति का नाम बताए जिसे धोखा देने का इरादा था या किसी खास राशि का उल्लेख किए बिना जो धोखाधड़ी का विषय बनने वाली थी, या किसी खास दिन का उल्लेख किए बिना जिस दिन अपराध किया गया था।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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