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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

धारा 338 में बताए गए दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नकली उपकरण या निशान, या नकली चिह्नित सामग्री रखना

अध्याय 18: दस्तावेजों और संपत्ति चिहनों संबंधी अपराधों के विषय में

धारा: 342


धारा 338 में बताए गए दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नकली उपकरण या निशान, या नकली चिह्नित सामग्री रखना।

342. (1) जो कोई भी, किसी भी सामग्री पर, या उसके अंदर, धारा 338 में बताए गए किसी भी दस्तावेज़ को प्रमाणित करने के उद्देश्य से इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी उपकरण या निशान की नकल करता है, इस इरादे से कि ऐसे उपकरण या निशान का उपयोग किसी भी दस्तावेज़ को प्रामाणिकता का रूप देने के लिए किया जाएगा, जिसे तब जाली बनाया गया है या बाद में ऐसी सामग्री पर जाली बनाया जाएगा, या जो कोई भी, ऐसे इरादे से, अपने कब्जे में कोई भी सामग्री रखता है, जिस पर या जिसके अंदर ऐसा कोई उपकरण या निशान नकली बनाया गया है, उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, या किसी भी विवरण के कारावास से जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(2) जो कोई भी, किसी भी सामग्री पर, या उसके अंदर, धारा 338 में बताए गए दस्तावेजों के अलावा किसी भी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के उद्देश्य से इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी उपकरण या निशान की नकल करता है, इस इरादे से कि ऐसे उपकरण या निशान का उपयोग किसी भी दस्तावेज़ को प्रामाणिकता का रूप देने के लिए किया जाएगा, जिसे तब जाली बनाया गया है या बाद में ऐसी सामग्री पर जाली बनाया जाएगा, या जो कोई भी, ऐसे इरादे से, अपने कब्जे में कोई भी सामग्री रखता है, जिस पर या जिसके अंदर ऐसा कोई उपकरण या निशान नकली बनाया गया है, उसे किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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