भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 18: दस्तावेजों और संपत्ति चिहनों संबंधी अपराधों के विषय में
धारा: 340
जाली दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और उसे असली के रूप में इस्तेमाल करना।
340. (1) एक झूठा दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो पूरी तरह या आंशिक रूप से जालसाजी से बनाया गया है, उसे जाली दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहा जाता है।
(2) जो कोई भी धोखे से या बेईमानी से किसी भी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली के रूप में इस्तेमाल करता है, जिसे वह जानता है या उसके पास यह मानने का कारण है कि वह एक जाली दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, उसे उसी तरह से दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने ऐसे दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जाली बनाया हो।
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