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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

कीमती सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाजी

अध्याय 18: दस्तावेजों और संपत्ति चिहनों संबंधी अपराधों के विषय में

धारा: 338


कीमती सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाजी।

338. जो कोई भी एक ऐसा दस्तावेज़ बनाता है जो एक कीमती सुरक्षा या वसीयत होने का दिखावा करता है, या एक बेटे को गोद लेने का अधिकार है, या जो किसी भी व्यक्ति को कोई भी कीमती सुरक्षा बनाने या स्थानांतरित करने का अधिकार देने का दिखावा करता है, या मूलधन, ब्याज या लाभांश प्राप्त करने के लिए, या कोई भी धन, चल संपत्ति, या कीमती सुरक्षा प्राप्त करने या वितरित करने के लिए, या कोई भी दस्तावेज़ जो धन के भुगतान को स्वीकार करते हुए एक रसीद या रसीद होने का दिखावा करता है, या किसी भी चल संपत्ति या कीमती सुरक्षा के वितरण के लिए एक रसीद या रसीद, उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, या किसी भी विवरण के कारावास से जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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