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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

मूल्यांकनकर्ता का प्रतिरूपण

अध्याय 14: मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा: 268


मूल्यांकनकर्ता का प्रतिरूपण।

268..  जो कोई भी, प्रतिरूपण या अन्यथा द्वारा, जानबूझकर किसी ऐसे मामले में मूल्यांकनकर्ता के रूप में वापस आने, पैनल में शामिल होने या शपथ लेने का कारण बनता है, या जानबूझकर खुद को वापस आने, पैनल में शामिल होने या शपथ लेने देता है, जिसमें वह जानता है कि वह कानून द्वारा ऐसा करने का हकदार नहीं है, या खुद को कानून के विपरीत वापस आने, पैनल में शामिल होने या शपथ लेने के बारे में जानकर, स्वेच्छा से ऐसे मूल्यांकनकर्ता के रूप में काम करेगा, उसे दो साल तक की अवधि के लिए किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से, या दोनों से।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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