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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

सरकारी कर्मचारी की लापरवाही से हिरासत या कैद से भागना

अध्याय 14: मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा: 261


सरकारी कर्मचारी की लापरवाही से हिरासत या कैद से भागना।

261. जो कोई भी, एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, किसी भी ऐसे व्यक्ति को कैद में रखने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है जिस पर किसी अपराध का आरोप है या उसे दोषी ठहराया गया है या जिसे कानूनी रूप से हिरासत में रखा गया है, लापरवाही से ऐसे व्यक्ति को कैद से भागने देता है, उसे दो साल तक की अवधि के लिए साधारण कारावास, या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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