भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 14: मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में
धारा: 261
सरकारी कर्मचारी की लापरवाही से हिरासत या कैद से भागना।
261. जो कोई भी, एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, किसी भी ऐसे व्यक्ति को कैद में रखने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है जिस पर किसी अपराध का आरोप है या उसे दोषी ठहराया गया है या जिसे कानूनी रूप से हिरासत में रखा गया है, लापरवाही से ऐसे व्यक्ति को कैद से भागने देता है, उसे दो साल तक की अवधि के लिए साधारण कारावास, या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
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