भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 14: मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में
धारा: 241
सबूत के तौर पर पेश करने से रोकने के लिए दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को नष्ट करना। (बदलाव)
241. जो कोई भी किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को छुपाता या नष्ट करता है जिसे वह अदालत में या किसी लोक सेवक के सामने कानूनी रूप से आयोजित किसी कार्यवाही में सबूत के तौर पर पेश करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, या ऐसे दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के पूरे या किसी भी हिस्से को मिटा देता है या पढ़ने में मुश्किल बना देता है, इस इरादे से कि उसे उक्त अदालत या लोक सेवक के सामने सबूत के तौर पर पेश करने या इस्तेमाल करने से रोका जाए, या उसके बाद जब उसे कानूनी रूप से उस उद्देश्य के लिए पेश करने के लिए बुलाया या आवश्यक किया गया हो, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों से।
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.