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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

समन्स या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फ़रार होना

अध्याय 13: लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में

धारा: 206


{"206": "

समन या दूसरी कार्यवाही से बचने के लिए भाग जाना (बदलाव)

206. जो कोई भी समन, नोटिस या आदेश से बचने के लिए भाग जाता है, जो किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा जारी किया गया है, जो कानूनी रूप से ऐसे समन, नोटिस या आदेश जारी करने के लिए सक्षम है,—

(a) उसे एक महीने तक की साधारण कैद से दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से;

(b) जहां ऐसा समन या नोटिस या आदेश व्यक्तिगत रूप से या एजेंट के माध्यम से पेश होने के लिए है, या अदालत में कोई दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करने के लिए है, तो उसे छह महीने तक की साधारण कैद से दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो दस हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से।

"}

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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