भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 13: लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में
धारा: 206
समन या दूसरी कार्यवाही से बचने के लिए भाग जाना (बदलाव)
206. जो कोई भी समन, नोटिस या आदेश से बचने के लिए भाग जाता है, जो किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा जारी किया गया है, जो कानूनी रूप से ऐसे समन, नोटिस या आदेश जारी करने के लिए सक्षम है,—
(a) उसे एक महीने तक की साधारण कैद से दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से;
(b) जहां ऐसा समन या नोटिस या आदेश व्यक्तिगत रूप से या एजेंट के माध्यम से पेश होने के लिए है, या अदालत में कोई दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करने के लिए है, तो उसे छह महीने तक की साधारण कैद से दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो दस हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से।
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