भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 10: सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में
धारा: 188
टकसाल से सिक्के बनाने का उपकरण गैरकानूनी रूप से निकालना।
188. जो कोई भी, बिना किसी कानूनी अधिकार के, भारत में कानूनी रूप से स्थापित किसी टकसाल से कोई भी सिक्का बनाने का उपकरण या औजार निकालता है, तो उसे सात साल तक की कैद की सज़ा दी जाएगी, और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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