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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

टकसाल से सिक्के बनाने का उपकरण गैरकानूनी रूप से निकालना

अध्याय 10: सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में

धारा: 188


टकसाल से सिक्के बनाने का उपकरण गैरकानूनी रूप से निकालना।

188. जो कोई भी, बिना किसी कानूनी अधिकार के, भारत में कानूनी रूप से स्थापित किसी टकसाल से कोई भी सिक्का बनाने का उपकरण या औजार निकालता है, तो उसे सात साल तक की कैद की सज़ा दी जाएगी, और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

 

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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