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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

चुनाव खातों को रखने में विफलता

अध्याय 9: निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में

धारा: 177


चुनाव खातों को रखने में विफलता। (बदलाव)

177.  जो कोई भी व्यक्ति जो किसी चुनाव में या उसके संबंध में किए गए खर्चों का हिसाब रखने के लिए समय-समय पर लागू किसी कानून या कानून के बल वाले किसी नियम द्वारा आवश्यक है, ऐसे खातों को रखने में विफल रहता है, तो उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है।

 

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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