भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 9: निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में
धारा: 171
चुनावों में अनुचित प्रभाव।
171. (1) जो कोई भी स्वेच्छा से किसी चुनावी अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, वह चुनाव में अनुचित प्रभाव का अपराध करता है।
(2) उप-धारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो कोई भी—
(a) किसी उम्मीदवार या मतदाता को, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसमें उम्मीदवार या मतदाता की रुचि है, किसी भी प्रकार की चोट से धमकाता है; या
(b) किसी उम्मीदवार या मतदाता को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है या प्रेरित करने की कोशिश करता है कि वह या कोई भी व्यक्ति जिसमें उसकी रुचि है, दैवीय अप्रसन्नता या आध्यात्मिक निंदा का पात्र बन जाएगा या बना दिया जाएगा,
उसे उप-धारा (1) के अर्थ के भीतर, ऐसे उम्मीदवार या मतदाता के चुनावी अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप करना माना जाएगा।
(3) सार्वजनिक नीति की घोषणा या सार्वजनिक कार्रवाई का वादा या चुनावी अधिकार में हस्तक्षेप करने के इरादे के बिना केवल एक कानूनी अधिकार का प्रयोग, इस धारा के अर्थ के भीतर हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा।
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