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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

सैनिक, नाविक या एयरमैन द्वारा अवज्ञा के कार्य के लिए उकसाना

अध्याय 8: सेना नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में

धारा: 166


सैनिक, नाविक या एयरमैन द्वारा अवज्ञा के कार्य के लिए उकसाना। (बदलाव)

166. जो कोई भी यह जानते हुए कि भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायु सेना में किसी अफसर, सैनिक, नाविक या एयरमैन द्वारा अवज्ञा का कार्य किया जा रहा है, उकसाता है, तो ऐसे उकसाने के परिणामस्वरूप यदि वह अवज्ञा का कार्य किया जाता है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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