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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

सैनिक, नाविक या एयरमैन के भगोड़े होने के लिए उकसाना

अध्याय 8: सेना नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में

धारा: 163


सैनिक, नाविक या एयरमैन के भगोड़े होने के लिए उकसाना।

163. जो कोई भी भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायु सेना में किसी अफसर, सैनिक, नाविक या एयरमैन के भगोड़े होने के लिए उकसाता है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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