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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य

अध्याय 7: राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा: 152


भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य। (नया)

152. जो कोई भी, जानबूझकर या जानबूझकर, शब्दों से, चाहे बोले गए हों या लिखित, या संकेतों से, या दृश्य प्रतिनिधित्व से, या इलेक्ट्रॉनिक संचार से या वित्तीय साधन के उपयोग से, या अन्यथा, अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है; या लिप्त होता है या ऐसा कोई कार्य करता है, तो उसे आजीवन कारावास या कारावास से दंडित किया जाएगा जो सात साल तक बढ़ सकता है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण.—सरकार के उपायों, या प्रशासनिक या अन्य कार्रवाई की अस्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियाँ, इस खंड में उल्लिखित गतिविधियों को उत्तेजित किए बिना या उत्तेजित करने का प्रयास किए बिना कानूनी साधनों द्वारा उनके परिवर्तन को प्राप्त करने की दृष्टि से, इस खंड के तहत अपराध नहीं है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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