भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 6: मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषयों में
धारा: 144
तस्करी किए गए व्यक्ति का शोषण।
144. (1) जो कोई भी, यह जानते हुए या यह मानने का कारण होने पर कि किसी बच्चे की तस्करी की गई है, ऐसे बच्चे को किसी भी तरह से यौन शोषण के लिए लगाता है, तो उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि पाँच साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
(2) जो कोई भी, यह जानते हुए या यह मानने का कारण होने पर कि किसी व्यक्ति की तस्करी की गई है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह से यौन शोषण के लिए लगाता है, तो उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
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