भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 6: मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषयों में
धारा: 143
143. (1) जो कोई, शोषण के प्रयोजन कै लिए,- (क) धमकियों का प्रयोग करके ; या (ख) बल, या किसी भी अन्य प्रकार के प्रपीड़न का प्रयोग करके ; या (ग) अपहरण द्वारा ; या (घ) कपट का प्रयोग करके या प्रवंचना द्वारा ; या (ङ) शक्ति का दुरुपयोग करके ; या (च) उत्प्रेरणा द्वारा, जिसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति की, जो भर्ती किए गए, परिवहनित, संश्रित, स्थानांतरित या गृहीत व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है, सम्मति प्राप्त करने के लिए भुगतान या फायदे देना या प्राप्त करना भी आता है, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को भर्ती करता है, परिवहनित करता है, संश्रय देता है, स्थानांतरित करता है, या गृहीत करता है, वह दुर्व्यापार का अपराध करता है ।
स्पष्टीकरण 1--"शोषण” पद के अंतर्गत शारीरिक शो
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