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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए बालक का व्यपहरण या विकलांगीकरण ।

अध्याय 6: मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषयों में

धारा: 139


139. (1) जो कोई किसी बालक का इसलिए व्यपहरण करेगा या बालक का विधिपूर्ण संरक्षक स्वयं न होते हुए बालक की अभिरक्षा इसलिए अभिप्राप्त करेगा कि ऐसा बालक भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

(2) जो कोई किसी बालक को विकलांग इसलिए करेगा कि ऐसा बालक भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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