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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल

अध्याय 6: मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषयों में

धारा: 132


लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल।

132. जो कोई भी किसी व्यक्ति पर हमला करता है या आपराधिक बल का उपयोग करता है, जो एक लोक सेवक है और अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, या उस व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करने से रोकने या हतोत्साहित करने के इरादे से, या ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य के वैध निर्वहन में ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए या करने की कोशिश किए गए किसी भी कार्य के परिणामस्वरूप, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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