भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 6: मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषयों में
धारा: 130
हमला।
130. जो कोई भी ऐसा इशारा करता है, या कोई तैयारी करता है, जिसका इरादा यह हो या यह जानते हुए कि इस तरह के इशारे या तैयारी से किसी भी व्यक्ति को यह डर होगा कि जो व्यक्ति वह इशारा या तैयारी कर रहा है, वह उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक बल का उपयोग करने वाला है, तो यह कहा जाता है कि उसने हमला किया है।
स्पष्टीकरण।—सिर्फ शब्दों से हमला नहीं होता है। लेकिन एक व्यक्ति जो शब्द इस्तेमाल करता है, वे उसके इशारों या तैयारी को ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिससे वे इशारे या तैयारी हमला बन सकते हैं।
उदाहरण।
(a) A, Z पर अपनी मुट्ठी हिलाता है, जिसका इरादा यह है या यह जानते हुए कि इससे Z को यह विश्वास हो सकता है कि A, Z को मारने वाला है। A ने हमला किया है।
(b) A एक खूंखार कुत्ते के थूथन को खोलना शुरू कर देता है, जिसका इरादा यह है या यह जानते हुए कि इससे Z को यह विश्वास हो सकता है कि वह कुत्ते से Z पर हमला करवाने वाला है। A ने Z पर हमला किया है।
(c) A एक छड़ी उठाता है, और Z से कहता है, “मैं तुम्हें पीटूंगा”। यहाँ, हालाँकि A द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द किसी भी मामले में हमला नहीं हो सकते हैं, और हालाँकि सिर्फ इशारा, किसी अन्य परिस्थिति के बिना, हमला नहीं हो सकता है, लेकिन शब्दों द्वारा समझाया गया इशारा हमला हो सकता है।
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