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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुँचाना या गंभीर चोट पहुँचाना

अध्याय 6: मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषयों में

धारा: 121


सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुँचाना या गंभीर चोट पहुँचाना। (बदलाव)

121.  (1) जो कोई भी किसी सरकारी कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारी के तौर पर उसकी ड्यूटी निभाने के दौरान, जानबूझकर चोट पहुँचाता है, या उस व्यक्ति या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी निभाने से रोकने या डराने के इरादे से, या उस व्यक्ति द्वारा सरकारी कर्मचारी के तौर पर अपनी ड्यूटी को कानूनी रूप से निभाने के दौरान कुछ करने या करने की कोशिश करने के परिणामस्वरूप चोट पहुँचाता है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि पांच साल तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

(2) जो कोई भी किसी सरकारी कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारी के तौर पर उसकी ड्यूटी निभाने के दौरान, जानबूझकर गंभीर चोट पहुँचाता है, या उस व्यक्ति या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी निभाने से रोकने या डराने के इरादे से, या उस व्यक्ति द्वारा सरकारी कर्मचारी के तौर पर अपनी ड्यूटी को कानूनी रूप से निभाने के दौरान कुछ करने या करने की कोशिश करने के परिणामस्वरूप गंभीर चोट पहुँचाता है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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