🎉 Get 3 Free Legal Queries →

Sanhita Logo

Sanhita.ai

Sanhita.ai

3

भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

लापरवाही से मौत

अध्याय 6: मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषयों में

धारा: 106


लापरवाही से मौत। (बदलाव)

106.  (1) जो कोई भी किसी भी उतावले या लापरवाही वाले कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि पांच साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने का भी उत्तरदायी होगा; और यदि ऐसा कार्य किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सा प्रक्रिया करते समय किया जाता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने का भी उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण।— इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, “पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी” का अर्थ है एक चिकित्सा व्यवसायी जिसके पास राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के तहत मान्यता प्राप्त कोई भी चिकित्सा योग्यता है और जिसका नाम उस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या राज्य चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज किया गया है।

(2) जो कोई भी वाहन को लापरवाही और असावधानी से चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, और घटना के तुरंत बाद पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने का भी उत्तरदायी होगा। (बीएनएस की धारा 106 (2) 1 जुलाई 2024 से लागू नहीं होगी)

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

To read full content, please download our app

App Screenshot