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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयास के लिए सजा

अध्याय 4: दुष्प्रेरण, आपराधिक षड़यंत्र और प्रयास के विषय में

धारा: 62


आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयास के लिए सजा।

62. जो कोई भी इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध करने का प्रयास करता है, या ऐसे अपराध को करने का कारण बनता है, और ऐसे प्रयास में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करता है, जहां इस संहिता द्वारा ऐसे प्रयास की सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, अपराध के लिए प्रदान किए गए किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि आजीवन कारावास के आधे तक या, जैसा भी मामला हो, उस अपराध के लिए प्रदान किए गए कारावास की सबसे लंबी अवधि के आधे तक, या ऐसे जुर्माने के साथ जो अपराध के लिए प्रदान किया गया है, या दोनों के साथ।

उदाहरण

(a) A एक बॉक्स खोलकर कुछ गहने चुराने का प्रयास करता है, और बॉक्स खोलने के बाद पाता है कि उसमें कोई गहना नहीं है। उसने चोरी करने की दिशा में एक कार्य किया है, और इसलिए इस धारा के तहत दोषी है।

(b) A Z की जेब में हाथ डालकर Z की जेब काटने का प्रयास करता है। Z की जेब में कुछ भी नहीं होने के कारण A प्रयास में विफल रहता है। A इस धारा के तहत दोषी है।

 

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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